27.11.2018
भाजपा विधायक की आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत ने जांच एजेंसियों से मांगी लिखित रिपोर्ट*
धनबाद। भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले की मंगलवार को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने आयकर और प्रवर्तन निदेशालय को शपथ पत्र के साथ 31 जनवरी 2019 तक जांच प्रतिवेदन दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, बीसीसीएल और विधायक ढुलू महतो के अधिवक्ता अदालत में मौजूद थे।क्या है मामलाः वर्ष 2011 में अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बाघमारा के विधायक ढुलू महतो की संपत्ति सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की थी। 30 मार्च 2016 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के उपरांत आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए निर्देशित किया था। याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता सह अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने बताया कि आरोपी विधायक ने जांच को प्रभावित करने के लिए दिल्ली में राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईकोर्ट के द्वारा जांच आदेश के 17 माह बीतने के बाद दोनों विभाग ने जांच नही किया। इसके बाद वे 2017 दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गये थे जहां वरीय अधिवक्ता से क़ानूनी सलाह लेने के बाद आयकर और प्रवर्तन विभाग के पटना और रांची कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। लेकिन दोनों विभाग ने सूचना के अधिकार के धारा का हवाला देते हुए प्रतिबंधित कह जानकारी उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया था।29 अक्टूबर को हुई थी पिछली सुनवाईः* अधिवक्ता के पुनः याचिका यादर करने पर हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर १८ को सुनवाई हुई थी।न्यायालय ने पूर्व में पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई की जानकारी आयकर और प्रवर्तन निदेशालय से मांगी थी। साथ ही सुनवाई कोर्ट ने आयकर व प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 27 नवंबर मुकर्रर किया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने 31 जनवरी 19 तक लिखित रूप से विधायक के खिलाफ जांच रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने का निेर्देश आयकर और प्रवर्तन निदेशालय को दिया।