आज का सच न्यूज़
धनबाद
23 मार्च 2020
*अनुमंडल दंडाधिकारी ने की संपूर्ण जिले में धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा लागू*
*अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने संपूर्ण धनबाद जिले में धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निम्न शर्तों के साथ अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा धनबाद जिला सीमा के अंतर्गत प्रभावी रहेगा।*
*1. निषेधाज्ञा की अवधि के दरमियान 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे।*
*2. धनबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार के खेलकूद से संबंधित सभी आयोजन, सांस्कृतिक महोत्सव, धार्मिक महोत्सव, सरकारी भवनों, प्राइवेट सभागार, अधिवेशन भवन, धर्मशाला आदि में आरक्षण को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया जाता है एवं उक्त अवधि में किसी भी प्रकार का पूर्ण आरक्षण की अनुमति नहीं होगी। यदि पूर्व से कोई भी अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत की गई है तो अगले आदेश तक के लिए रद्द किया जाता है।*
*3. धनबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सभी भीड़भाड़ वाले पर्यटक स्थल, सरकारी पार्क, जैविक उद्यान, आदि को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए बंद करने का आदेश दिया जाता है।*
*4. धनबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स आदि को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए बंद करने का आदेश दिया जाता है।*
*5. धनबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रकार के कार्यक्रम जहां 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की संभावना हो तो उक्त कार्यक्रम या आयोजन की अनुमति नहीं होगी।*
*6. अंतर राज्य के वाहनों के परिचालन एवं यात्रा करने वाले यात्रियों पर निगरानी रखते हुए सरकार के द्वारा निर्देशित जांचोपरांत अपने गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी।*
*7. यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन एवं आवश्यक वांछित सूचना ससमय उपलब्ध कराने में असहयोग करते हैं तो, उन्हें आईपीसी 1860 की धारा 270 के तहत एवं सीआरपीसी 1973 के तहत धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।*
*8. यदि उपरोक्त सूचनाओं को जानबूझकर दबाने या छुपाने का प्रयास करेंगे तो संबंधित को आईपीसी 1860 की धारा 270 के तहत एवं सीआरपीसी 1973 के तहत धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।*
*9. यदि कोई कोविड 19 से पीड़ित क्वॉरेंटाइन या आइसोलेशन वार्ड में भर्ती व्यक्ति बिना कोई सूचना दिए चिकित्सालय से भाग जाता है तो वैसे व्यक्ति पर भी जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करने या दिशानर्देश का अहवेलना करने के आरोप में आईपीसी 1860 के धारा 270 के तहत एवं सीआरपीसी 1973 के तहत धारा 144 उल्लंघन के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।*
*10. सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे।*
*11. सभी नागरिक अपने घर में रहेंगे। बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे।*
*12. आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय या प्रतिष्ठान इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगे।*
*वर्तमान आदेश निर्गत तिथि के उपरांत द झारखंड स्टेट एपिडेमिक डिजीज (कोविड 19) रेगुलेशन - 2020 के अंतर्गत सरकार के द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जाता है तो उस आदेश में वर्णित सभी अवयवों को समाहित माना जाएगा।*
*यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों, सरकारी कर्मचारियों एवं सरकारी कार्यालयों के पदाधिकारी एवं कर्मियों, आवश्यक कार्य से आने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा।*
*इसी प्रकार यह प्रतिबंध सिखों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने एवं शव यात्रा में शामिल लोगों पर भी लागू नहीं होगा।*