22.02.2020
AKS डेस्क
धनबाद
अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने केन्दुआडीह थाना अंतर्गत वासुदेवपुर परियोजना आउटसोर्सिंग माइनिंग एरिया के 200 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि बासुदेवपुर परियोजना आउटसोर्सिंग से संजय उद्योग के द्वारा उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। कार्य को रोकने के लिए विभिन्न संगठनों के बैनर तले विगत कई दिनों तक परियोजना का कार्य बंद किया गया था। दंडाधिकारी, बीसीसीएल पदाधिकारी तथा सभी संगठनों के बीच वार्ता हुई थी। फलस्वरूप स्थानीय लोगों की मांगों को पूरा किया गया। कंपनी के द्वारा स्थानीय लोगों को नियोजन दिया जा चुका है। फिर भी अनावश्यक रूप से कुछ संगठन के लोग अपने निजी लाभ के लिए बराबर बंदी कराने की धमकी अपने अपने स्तर से देते रहते हैं।उन्होंने बताया बार-बार बंदी करने से बीसीसीएल एवं भारत सरकार को राजस्व की हानि हो सकती है, जो राष्ट्र हित में उचित नहीं है।इसलिए लोकप्रिय शांति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से दं.प्र.सं. की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्दुआडीह थाना वासुदेव परियोजना आउटसोर्सिंग माइनिंग एरिया जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है। पूरब में केंदुआ ग्वाला पट्टी एवं सिनेमा हॉल, पश्चिम में जोडिया नदी वासदेवपुर कोलियरी, उत्तर में धनबाद कतरास रेल मार्ग तथा दक्षिण में वासदेवपुर 14 नंबर एवं 8 नंबर एवं कतरास मुख्य मार्ग के 200 मीटर की परिधि क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है।