22.07.2020
AKS डेस्क
धनबाद. जिले में संचालित सभी तरह की दुकानें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ही खुलेंगी. मिल्क बूथ और दवा दुकानें इस समय सीमा से बाहर रहेंगी. यह निर्णय बुधवार को डीआरडीए सभागार में एसडीओ राज महेश्वरम के साथ जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में लिया गया.कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला चेंबर ने स्वेच्छा से अपना यह निर्णय सुनाया. अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम ने चेंबर के इस निर्णय का स्वागत किया.
◆थानेदार के साथ एसडीओ करेंगे भ्रमण◆
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया 5 बजे के बाद दुकाने नही खुली रहनी चाहिए. इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन 5 बजे के बाद सम्बंधित थाना क्षेत्र में थानेदार के साथ भ्रमण करेंगे. फुटपाथ दुकाने अगर 5 बजे के बाद भी खुली पाई जाती है तो इस दिशा में जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा.
◆निर्णय की अवेहलना करने वाले दुकान की करेंगे जांच◆
उन्होंने कहा वैसे दुकानदार जो चेंबर के सदस्य नही है और बैठक में लिए गए निर्णय की अवेहलना करते है तो वैसे दुकानों की जांच की जाएगी. लॉक डाउन के प्रावधानों के तहत दुकान में मिनिमम कर्मचारी, ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग समेत मास्क, ग्लब्स एवं तमाम नियमो का पालन नही करते पाए जाने पर वैसे दुकानों को सील भी किया जाएगा.
◆चेंबर को जिला प्रशासन करेगी सम्मानित◆
बैठक में एसडीओ के द्वारा चेंबर के प्रतिनिधियों के समक्ष उन्होंने एक सुझाव भी रखा कि सम्बंधित क्षेत्र के चेंबर के अध्यक्ष, सचिव वोलेंटियर के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कराने का काम करे कि उनके क्षेत्र में 5 बजे के बाद दुकानें खुली नही रहे. इस दिशा में जिला प्रशासन को सहयोग करने वाले वैसे चेंबर को जिला प्रशासन सम्मानित करने का काम करेगी ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके.
◆सब्जी मंडी चिन्हित स्थल पर शिप्ट होंगी◆
चेंबर प्रतिनिधियों की ओर से आई शिकायतों को भी एसडीओ ने गम्भीरता से लिया है. सब्जी मंडी के मामले में एसडीओ ने स्पष्ट किया कि लॉक डाउन के समय प्रशासन ने जो स्थल चिन्हित किया है सब्जी मंडी वापस उन्ही स्थानों पर शिप्ट की जाएंगी.बैंको में ग्राहकों की भीड़ का मामला भी बैठक में उठाया गया. एसडीओ ने कहा बैंक में कूपन सिस्टम के प्रावधान को लागू कराया जाएगा ताकि बैंक में गैदरिंग न हो सके.